लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य मोहम्मद क़ासिम ग़ुज्जर को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी ग़ुज्जर कई आतंकी हमलों और भारत के खिलाफ युद्ध की साजिश में संलिप्त रहा है.
CENTRAL GOVT: गुरुवार को लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य मोहम्मद क़ासिम ग़ुज्जर को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी ग़ुज्जर कई आतंकी हमलों और भारत के खिलाफ युद्ध की साजिश में संलिप्त रहा है, UAPA के तहत फैसला, शाह ने X पर पोस्ट किया कि देश की एकता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति से कठोरता से निपटा जायेगा.
क्या है UAPA एक्ट : Unlawful activities (prevention) act (UAPA) कानून 1967 में लाया गया था, फिर इसमें 2019 में संशोधन किया गया. इसे व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था.