भारतीय स्टेट बैंक ने राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है, क्यूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी

SBI AND ELECTORAL BOND : भारतीय स्टेट बैंक ने राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है, जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने SBI को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, इसी को लेकर SBI ने कोर्ट में आवेदन दायर करके कहा कि उन्हें डिटेल निकालने के लिए समय चाहिए, क्यूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी.
आपको जानकारी के लिए बताते चले सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी, इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये स्कीम असंवैधानिक है, बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है और यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है.
क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने : सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जानकारी पब्लिश करने के लिए कहा था. इसी को लेकर भारतीय स्टेट बैंक ने राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है.