हिंदुओं को ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की इजाजत देने संबंधी याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा. हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति देने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय आज अपना फैसला सुनाएगा.
ALLAHABAD HIGH COURT: हिंदुओं को वाराणसी में ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की इजाजत देने संबंधी याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा. आपको बताते चले ज्ञानवापी के एक तहखाने में हिंदुओं को वाराणसी जिला अदालत ने पूजा करने की अनुमति दी थी, इसी फैसले को चुनौती दी गयी थी, जिस याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय आज अपना फैसला सुनाएगा. आपको बताते चले की वाराणसी जिला अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया था कि एक पुजारी ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा कर सकते हैं.
शैलेन्द्र कुमार पाठक की याचिका : आपको बताते चले वाराणसी जिला अदालत ने यह आदेश शैलेन्द्र कुमार पाठक की याचिका पर दिया गया, जिनका कहना था कि उनके नाना सोमनाथ व्यास ने दिसंबर 1993 तक पूजा-अर्चना की थी. पाठक ने यह भी अनुरोध किया था कि एक वंशानुगत पुजारी के रूप में उन्हें तहखाने में प्रवेश करने और पूजा फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए. जानकारी के मुताबिक मस्जिद के तहखाने में चार ‘तहखाने’ हैं, और जानकारी के अनुसार उनमें से एक अभी भी व्यास परिवार के पास है, इसी सम्बन्ध में हिंदुओं को वाराणसी में ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की इजाजत देने संबंधी याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा.