गुरुवार को खूंखार कुत्तों की 23 नस्लों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी, चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा.

DANGEROUS DOG AND BOMBEY HIGH COURT: गुरुवार को केंद्र सरकार के खूंखार कुत्तों की 23 नस्लों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी, चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा, इसके लिए अदालत ने 24 जून तक का समय दिया है.
12 मार्च के केंद्र सरकार ने आदेश में क्या कहा था : केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा था कि डॉग्स की 23 ब्रीड के इम्पोर्ट पर बैन लगा दिया जाए, आगे केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे इन 23 ब्रीड के डॉग्स का ना सिर्फ इम्पोर्ट रोकें, बल्कि इनकी ब्रीडिंग और बिक्री पर भी रोक लगाएं. और तो और केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि इन डॉग्स की मिक्स ब्रीड्स और क्रॉस ब्रीड्स पर बैन लगाया जाए, आपको बताते चले एनिमल वेलफेयर बॉडीज और एक्सपर्ट्स की एक कमेटी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट सब्मिट की है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया था.
केंद्र के आदेश के खिलाफ PIL : केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ कई अन्य हाई कोर्ट में भी पीआईएल दाखिल की जा चुकी हैं, आपको बताते चले पुणे की एक एनजीओ द्वारा दाखिल पीआईएल पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस आरिफ की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया हैं.
23 नस्लों के वह डॉग जिन पर केंद्र ने लिया था फैसला : रॉट विलर, टोसा इनू, फिला ब्राज़ीलेरियों, सेंट्रल एशियन शेफर्ड डॉग, अमेरिकन स्टॉफॉर्डशायर टैरियर, डोगो अर्जेटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, काकेसियन शेफर्ड डॉग, अक्बाश, टेरियर्स, कैंगल, बोजबोयल, रोडेशियन रिजबैक, तोरनजैक, सरप्लैनिनाक, साऊथ एशियन शेफर्ड डॉग, वोल्फ डॉग, मोस्को गॉर्ड, केन कोर्सो, जैपनीज़ टोसा और अकिता, मिस्टिफ, कैनेरिओ, बैनडॉग, पिटबुल टैरियर.