लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया, फैसले में यूपी बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया.

LUCKNOW NEWS: लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया, फैसले में यूपी बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया गया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा यह एक्ट धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है.
क्या कहा कोर्ट ने : हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित किया जाए. मदरसों की जांच के लिए यूपी सरकार ने अक्टूबर 2023 में एसआईटी का गठन किया था.
अक्टूबर 2023 में बनी थी SIT : आपको बताते चले यूपी सरकार ने SIT का किया था गठन, यह एसआईटी मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है. आपको बताते चले अंशुमान सिंह राठौड़ व अन्य ने याचिका दाखिल कर यूपी बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को चुनौती दी थी. एमिकस क्यूरी अकबर अहमद और अन्य अधिवक्ताओं ने कोर्ट में इस मामले में अपना पक्ष रखा. जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच द्वारा आदेश जारी किया गया. हाईकोर्ट का ये फैसला दायर उस रिट याचिका पर आया, जिसमें यूपी मदरसा बोर्ड की शक्तियों को चुनौती दी गई.