इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है और कोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. बता दें कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने पिछली सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था

ALLAHABAD HIGH COURT : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है और कोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला न्यायालय के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी गई थी. इस पर मंदिर पक्ष ने कहा कि वाराणसी जिला जज के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है, बता दें कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने पिछली सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
क्या कहा विष्णु शंकर जैन ने : हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी, वह चलती रहेगी. अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे.