Supreme court and Mayor Chandigarh: काफी दिनों से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव चर्चा में रहे और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय बेंच ने आदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया जाये.
क्या कहा SC नें : चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अमान्य किए गए 8 बैलेट पेपर मान्य माने जाएंगे। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया गया, जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट नें कहा कि याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले थे। और आठ मतों को गलत तरीके से अमान्य करार दे दिया गया। बाद में ये आठ वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में पाए गए। इस तरह आठ मतों को जोड़ देने पर 20 वोट हो जाते हैं यानी याचिकाकर्ता को 20 वोट्स मिले। आप पार्षद और याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर पद पर निर्वाचित घोषित किया जाता है।