केंद्र सरकार द्वारा हालही में बनाये गए नए क्रिमिनल लॉ के आधार पर अग्रिम जमानत के प्रावधानों को देखते हुए राज्य सरकार भी संशोधन अध्यादेश लेकर आई है.

UP GOVT: अपराधियों पर नकेल करने के इरादे से UP सरकार ने नए क्रिमिनल लॉ पर काम शुरू कर दिया हैं, जी हाँ आपको बता दें कि UP में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी.
नए क्रिमिनल लॉ पर UP सरकार का अध्यादेश : केंद्र सरकार द्वारा हालही में बनाये गए नए क्रिमिनल लॉ के आधार पर अग्रिम जमानत के प्रावधानों को देखते हुए राज्य सरकार भी संशोधन अध्यादेश लेकर आई है, UP सरकार द्वारा लाये गए अध्यादेश पर कैबिनेट की मुहर लग गयी हैं, इस अध्यादेश पर राज्यपाल की मुहर के बाद, लागू करने की तिथि जारी कर दी जाएगी. कानून के लागू होने के बाद अब महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी.