छात्रों के भविष्य को देखते हुए सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया हैं, बता दें देश में एंटी-पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 लागू हो गया है.

ANTI PAPER LEAK LAW: छात्रों के भविष्य को देखते हुए सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया हैं, बता दें देश में एंटी-पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 लागू हो गया है. इसका नोटिफिकेशन 21 जून को जारी किया गया हैं. तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी ख़ुशखबरी मानी जा रही हैं. बता दें यह कानून परीक्षाओं मे गड़बड़ी को लेकर लाया गया हैं. अभी हालही मे NEET और UGC NET जैसी परीक्षाओं मे गड़बड़ी के मामले को देखते हुए सरकार की तरफ से अहम फैसला माना जा रहा हैं.
कितनी होंगी सज़ा : इस कानून के अनुसार पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा और इसे ₹10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता हैं. अगर परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा.