अमेरिका को इस बात का डर व बेचैनी भी सता रही हैं कि अगर नेतन्याहू या इस्त्राइली अफसरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट ICC की तरफ से जारी होता है, तो इससे कही न कही इस्त्राइल और हमास के बीच हो रही बातचीत पर प्रभाव पड़ सकता हैं.
ISRAEL AND ICC: इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अमेरिकी सांसदों की तरफ से चेतावनी दी गयी हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी कांग्रेस के सांसदों ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा इस्त्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू व इस्त्राइली अधिकारियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करता है, तो उसे अंजाम भुगतना होगा.
विशेषज्ञयो का मानना हैं कि अमेरिका को इस बात का डर व बेचैनी भी सता रही हैं कि अगर नेतन्याहू या इस्त्राइली अफसरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट ICC की तरफ से जारी होता है, तो इससे कही न कही इस्त्राइल और हमास के बीच हो रही बातचीत पर प्रभाव पड़ सकता हैं, साथ ही शान्ति लाने में और भी तरह की बधाएं आ सकती हैं.
क्या कहा अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने : बताते चले अमेरिका का विदेश मंत्रालय कह चुका है कि ये ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. आपको बताते चले इससे पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ यूक्रेन मामले को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था.
आईसीसी का गठन : बताते चले 2002 में ICC का गठन हुआ था, यह अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराधों, नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, अपहरण, महिलाओं-बच्चों की गुलामी, यौन शोषण जैसे मामलों में सजा देने का काम करता है. अगर संबंधित देश स्वयं इन अपराधों की सजा न दे पाये तो आईसीसी ऐसे अपराधियों को सजा देगा. ICC के द्वारा किसी को गिरफ्तार करना इसलिए भी मुश्किल होता हैं, क्योंकि उसके पास खुद का कोई पुलिस बल नहीं है. अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक आईसीसी किसी भी देश के नेता को दोषी ठहरा सकता है, पर उसकी गिरफ्तारी के लिए वह दुनियाभर के सदस्य देशों पर निर्भर है.