केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के खिलाफ अर्जी लगाई है, इस अर्ज़ी में कहा गया है कि वें 4 लंबित बिलों को मंजूरी नहीं दे रही हैं.

KERALA: केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के खिलाफ अर्जी लगाई है, इस अर्ज़ी में कहा गया है कि वें 4 लंबित बिलों को मंजूरी नहीं दे रही हैं. जब कि इन विधेयकों को राज्य विधानसभा पास कर चुकी है.
किन विधेयकों का ज़िक्र : सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्ज़ी में यूनिवर्सिटी लॉज (अमेंडमेंट) (नंबर 2) बिल 2021, द केरल सरकार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज (संशोधन) बिल 2022, द यूनिवर्सिटी लॉज (अमेंडमेंट) बिल 2022 और द यूनिवर्सिटी लॉज (अमेंडमेंट) (नंबर 3) बिल 2022 का ज़िक्र हैं. केरल सरकार ने ये भी कहा है कि बिना कोई कारण बताए इन बिलों को असंवैधानिक करार दे दिया गया है, केरल की सरकार ने राष्ट्रपति के सचिव, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और उनके अतिरिक्त सचिव को पार्टी बनाया है.
आर्टिकल 14 के उल्लंघन की बात कही गयी : याचिका के मुताबिक ये बिल पूरी तरह से केरल राज्य के अधिकार क्षेत्र में हैं. भारत संघ की तरफ से राष्ट्रपति को चार विधेयकों पर बिना कोई कारण बताए अनुमति रोकने के लिए दी गई सलाह भी मनमानी है और आर्टिकल 14 का उल्लंघन है.