
Kisan Protest : किसानो को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा मे रोड बाधित करने व इससे होने वाली लोगो की परेशानी को देख कर दाखिल की गयी PIL पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट मे सुनवाई हुई.
हाई कोर्ट का नोटिस: हाई कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, यूनियन ट्रेटरी प्रशासन वो दोनों किसान यूनियन को नोटिस जारी कर जवाब माँगा गया हैं, साथ ही साथ हाई कोर्ट द्वारा कहा गया हैं की हरियाणा, पंजाब व केंद्र सरकार को मिलजुल कर कानून वयवस्था बनाये रखने को कहा हैं.