भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त अटॉर्नी जनरल कानूनी कार्यवाही में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और सरकार की विधायी और संवैधानिक…

ATTORNEY GENERAL OF INDIA : केंद्र सरकार ने श्री आर. वेंकटरमणी का कार्यकाल भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में दो साल की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया है. 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगी. अटॉर्नी जनरल को देश की किसी भी अदालत में पेश होने का अधिकार प्राप्त है. सरकारी मुकदमों को निपटाने के साथ ही अटॉर्नी जनरल जटिल कानूनी मुद्दों पर सरकार को सलाह भी देते हैं.
चलिए जानते है वेंकटरमणी के बारे में : 13 अप्रैल 1950 को पुडुचेरी में जन्मे वेंकटरमणी दशकों तक सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करते रहे. उन्होंने कानून की विभिन्न शाखाओं विशेष रूप से संवैधानिक कानून, अप्रत्यक्ष कर कानून, मानवाधिकार कानून, दीवानी और फौजदारी कानून, उपभोक्ता कानून के साथ ही सेवाओं से संबंधित कानूनों में वकालत की है. उन्हें 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था. वे 2010 में विधि आयोग के सदस्य भी रहे.
भारत का महान्यायवादी : भारत का अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानूनी प्राधिकारी है और भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त अटॉर्नी जनरल कानूनी कार्यवाही में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और सरकार की विधायी और संवैधानिक जिम्मेदारियों का समर्थन करने के लिए विशेषज्ञ कानूनी सलाहकार प्रदान करता है.