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Law

SC NEWS: संवैधानिक न्यायालयों को अपनी अधीनस्थ अदालतो के मामले में समय सीमा निर्धारण से बचना चाहिए

संवैधानिक अदालते यानी SC और HC को आमतौर पर अपनी अधीनस्थ अदालतो द्वारा मामले के निपटारे के लिए समय सीमा

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