16 सितंबर को जारी एक लेटर में, केंद्र सरकार ने रवीश कुमार, अन्य यूट्यूबर्स और समाचार प्लेटफार्मों को अदानी के खिलाफ अपमानजनक सामग्री हटाने के लिए 6 सितंबर के निचली अदालत के आदेश के अनुपालन में “उचित कार्रवाई” करने का आदेश दिया था.

DELHI HC : न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, “यह सहमति बनी है कि यदि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही कोई सामग्री हटा दी है, तो उसे दोबारा अपलोड नहीं किया जाएगा.” यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक ट्रायल कोर्ट अदाणी एंटरप्राइजेज द्वारा दायर मुख्य वाद पर निर्णय नहीं ले लेता. आपको बता दें 26 सितंबर दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध सामग्री से आगे कोई और कंटेंट हटाने की मांग नहीं करेगी.
मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार और डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म न्यूज़लॉन्ड्री द्वारा अदाणी समूह से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट और रिपोर्ट्स हटाने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.
क्या था मामला : 16 सितंबर को जारी एक लेटर में, केंद्र सरकार ने रवीश कुमार, अन्य यूट्यूबर्स और समाचार प्लेटफार्मों को अदानी के खिलाफ अपमानजनक सामग्री हटाने के लिए 6 सितंबर के निचली अदालत के आदेश के अनुपालन में “उचित कार्रवाई” करने का आदेश दिया था. 16 सितंबर को जारी एक लेटर में, केंद्र सरकार ने रवीश कुमार, अन्य यूट्यूबर्स और समाचार प्लेटफार्मों को अदानी के खिलाफ अपमानजनक सामग्री हटाने के लिए 6 सितंबर के निचली अदालत के आदेश के अनुपालन में “उचित कार्रवाई” करने का आदेश दिया था.