इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं को दी सलाह, आयकर विभाग ने करदाताओं से कहा हैं कि अगर ऊची रेट की कर कटौती यानी टीडीएस से बचना हैं तो…
TDS: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं को दी सलाह, आयकर विभाग ने करदाताओं से कहा हैं कि अगर ऊची रेट की कर कटौती यानी टीडीएस से बचना हैं तो 31 मई, 2024 तक अपने पैन को आधार से जोड़ लें.
अगर आधार पैन से नहीं जुड़ा हैं : आयकर नियमों के अनुसार, पैन अगर बायोमीट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है तो जितना भी टीडीएस नार्मल कटता हैं, उसी का दो गुना कटेगा.