जाली मुद्रा, बैंक नोटों से जुड़े अपराध, साइबर आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थ से जुड़े अपराध, प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण या बिक्री की जांच करने का काम करती हैं, NIA.
NIA: गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एजेंसी का गठन एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था. इस केंद्रीय एजेंसी की स्थापना 2008 में मुंबई पर हुए, आतंकवादी हमलों के बाद एक तरह से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए की गयी थी.
क्या काम करती हैं NIA: ये मानव तस्करी, जाली मुद्रा, बैंक नोटों से जुड़े अपराध, साइबर आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थ से जुड़े अपराध, प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण या बिक्री की जांच करने का काम करती हैं. बता दें साथ ही NIA के पास विदेश में भी होने वाले ऐसे सूचीबद्ध अपराधों की जांच करने की शक्ति है, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन है.
क्या केंद्र के पास सीधे निर्देश देने का अधिकार हैं : केंद्र सरकार के पास NIA को भारत में घटित सूचीबद्ध अपराध के मामलों की जांच के सीधे निर्देश देने के लिए अधिकार प्राप्त हैं.