आपको बताते चले चुनाव के दौरान अगर आपके पास 50,000 रुपए से ज्यादा कैश या 10,000 रुपए से ज्यादा कीमत का गिफ्ट आइटम है, तो उसके लिए नियम यह हैं कि आपको उसके कागज़ दिखाने होंगे.
MONEY LIMIT: अक्सर लोगो में सवाल बना रहता हैं कि चुनाव में कितना कैश रख सकते हैं या ज़ब आचार संहिता लग जाये तो कितना कैश रख सकते हैं या ले जा सकते हैं, क्यूंकि ऐसा माना जाता हैं कि कैश से चुनाव को प्रभावित किया जा सकता हैं. इसीलिए चुनाव आयोग ने इसकी एक फिक्स लिमिट तय की हुई है. अगर आपके पास तय की गयी लिमिट से ज्यादा कैश मिलता है, तो उसे जब्त भी किया जा सकता है. चुनाव आयोग ने तो कीमती गिफ्ट या कितनी कीमत का गिफ्ट हैं, इसके लिए भी नियम बनाए हैं. ज़ब आचार संहिता लगती हैं, तब चुनाव आयोग के बनाये सभी नियम का पालन करना पड़ता हैं, फिर चाहे नेता हो या आम आदमी, इसमें कैश, ज्वैलरी या शराब जैसी वस्तुओं पर नज़र रहती हैं.
लिमिट से ज्यादा नहीं रख सकते कैश : चुनाव में कैश के गलत इस्तेमाल पर एक फिक्स लिमिट तय की हुई है और साथ ही साथ कीमती गिफ्ट ले जाने पर भी लिमिट तय की गयी हैं, आपको बताते चले अगर आपके पास लिमिट से ज्यादा कैश मिलता या कीमती गिफ्ट लिमिट से ज्यादा का है, तो उसे जब्त भी किया जा सकता है.
क्या हैं लिमिट : आपको बताते चले चुनाव के दौरान अगर आपके पास 50,000 रुपए से ज्यादा कैश या 10,000 रुपए से ज्यादा कीमत का गिफ्ट आइटम है, तो उसके लिए नियम यह हैं कि आपको उसके कागज़ दिखाने होंगे, अगर आप कागज़ या उस समान का बिल या बैंक का स्टेटमेंट या सामान और कैश के सम्बन्ध में कोई ऐसा सबूत जो बताये यह लीगल हैं और इस काम के लिए हैं, अगर आप इस तरह का कोई सुबूत नहीं दिखा पाते हैं, तो आपका सामान जब्त किया जा सकता हैं.
कारोबारियों के लिए नियम : यदि आप कारोबारी हैं और कोई काम जहां कैश का मूवमेंट ज्यादा है, तो यह काम किसी आधिकारिक व्यक्ति द्वारा ही किया जाना चाहिए, उसका पूरा ब्योरा कंपनी या आपके बहीखातों में दर्ज होना चाहिए, जिससे अथॉरिटीज के पास उस चीज़ की पूरी जानकारी उपलब्ध हो.