उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका दायर कर भारतीय स्टेट बैंक की उस अर्जी को चुनौती दी जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग की गई
ELECTORAL BOND: एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका दायर कर भारतीय स्टेट बैंक की उस अर्जी को चुनौती दी जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग की गई है, आपको बताते चले ज़बकि शीर्ष अदालत ने पिछले महीने अपने फैसले में एसबीआई को छह मार्च तक चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.
आपको बताते चले इसी सम्बन्ध में एसबीआई ने 4 मार्च को शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का विस्तार करने की मांग की गई थी, इस सम्बन्ध में एडीआर ने एसबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर कर दी है.
वरिष्ठ वकील भूषण ने कहा कि एसबीआई की याचिका को 11 मार्च को सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है, और अवमानना आवेदन पर भी एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए, सीजेआई ने कहा, “कृपया एक ईमेल भेजें. मैं आदेश पारित करूंगा”.
क्या कहा एडीआर के अधिवक्ता ने : अधिवक्ता ने कहा, “एसबीआई ने जानबूझकर इस माननीय न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा पारित फैसले की अवज्ञा की है, और यह न केवल नागरिकों के सूचना के अधिकार को नकारता है, बल्कि इस माननीय न्यायालय के अधिकार को भी कमजोर करता है”