भारत का संविधान : भारत का संविधान भारत का एक सर्वोच्च कानून है और यह एक लिखित दस्तावेज है, यह सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों, कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में एक ढाँचा प्रस्तुत करता हैं, यानी ये भारत देश का एक मूल भूत ढाँचा बना कर देता हैं, भारत की सरकारें व बॉडीज़ कैसे चलेंगी.
भारतीय संविधान लागू : 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था. ज़ब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था तब इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर संविधान सभा में बहस की गई थी. संविधान के निर्माण के लिए 2 वर्ष और 11 महीने का समय लगा था.
भारत की संसद : भारत के संविधान का स्वरूप गणतंत्रीय तथा ढांचा संघीय है और उसमें संसदीय प्रणाली के प्रमुख तत्व विद्यमान हैं. भारतीय संविधान में संघ के लिये एक संसद का प्रावधान है, जो कि राष्ट्रपति और दो सदन अर्थात् राज्य सभा उच्च सदन और लोक सभा निम्न सदन से मिल कर बनती हैं. इसमें संघ की कार्यपालिका का भी प्रावधान है, जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से लेकर बनती है और वह सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है.