गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार तीनो क्रिमिनल लॉ जुलाई से लागू हो जायेगा, और साथ ही साथ सरकार का दावा हैं कि लोगो को इन्साफ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.
CRIMINAL LAW AND HOME MINISTRY: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तीनो यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किये जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी कर दी हैं, यह तीनो कानून जुलाई से लागू हो जायेंगे और साथ ही साथ सरकार का दावा हैं कि लोगो को इन्साफ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, आपको बता दे हिट एंड रन से सम्बंधित प्रावधान तुरंत लागू नहीं होगा, क्या हैं कुछ नया जानेंगे.
शादी के नाम पर धोखाधड़ी: भारतीय न्याय संहिता में खण्ड 69 में शादी के नाम पर यह धोखाधड़ी करने से सम्बंधित प्रावधान हैं, पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की सज़ा व इसे अपराध भी घोषित किया गया हैं. आदि जैसे प्रावधान सम्मिलित हैं.
देशद्रोह प्रावधान : भारतीय न्याय संहिता में धारा 150 में देशद्रोह का प्रावधान हैं, जिसमें 7 साल से अजीवन कारावास तक का प्रावधान हैं, जिसमें देश के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, आपको बताते चले आईपीसी में 124A में राजद्रोह का प्रावधान था, जिसमें 3 साल से उम्रकैद तक की सज़ा थी, जिसे निरस्त कर दिया गया हैं.
भीड़ हिंसा प्रावधान: भारतीय न्याय संहिता में भीड़ को लेकर धारा 101(2) में सज़ा का प्रावधान हैं, इसके तहत 5 या उससे ज्यादा लोग जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर हत्या करते हैं, तो अजीवन से फांसी तक कि सज़ा मिल सकती हैं.
आदि जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया हैं, आपको बताते चले गृह मंत्रालय कि अधिसूचना के अनुसार जुलाई में इसे लागू कर दिया जायेगा.