भारतीय संविधान का सबसे जरूरी पार्ट जिसे हम मौलिक अधिकार अथवा मूल अधिकार कहते हैं, इसे ही भारतीय संविधान की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में से एक भी माना जाता हैं.

FUNDAMENTAL RIGHTS: भारतीय संविधान का सबसे जरूरी पार्ट जिसे हम मौलिक अधिकार अथवा मूल अधिकार कहते हैं, इसे ही भारतीय संविधान की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में से एक भी माना जाता हैं, राज्य की मनमानी कार्रवाइयों के विरुद्ध व्यक्ति की सुरक्षा के लिए ये अधिकार महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं. ऐसा माना जाता हैं कि मूल अधिकार ऐसे अधिकारों का समूह होता हैं, जो किसी भी नागरिक के सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक विकास के लिए आवश्यक है. भारतीय संविधान के भाग-।।। में ये अधिकार दिए गए हैं.
भारतीय संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 छह मूल अधिकारों की बात कही गयी हैं. यह अधिकार निम्नलिखित है:
समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)