आपने नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वोटर आईडी आपके पास बनकर नहीं आया है, यह अक्सर नए voters के साथ भी होता हैं, तो सवाल उठता हैं कि क्या करना चाहिए?

VOTER ID: अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है या 18 साल से ऊपर हैं, तो इस साल आप लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे और आप वोट डालने की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो यह ख़बर पढ़ना आपके लिए और भी अनिवार्य बन जाती हैं, क्यूंकि वोट देने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट voter id हैं, जिसे बूथ पर दिखाना पड़ता हैं और यह डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हैं तो क्या करें?
क्या करें voter id नहीं हैं तो: आपने नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वोटर आईडी आपके पास बनकर नहीं आया है, यह अक्सर नए voters के साथ भी होता हैं, तो सवाल उठता हैं कि क्या करना चाहिए? चुनाव आयोग के मुताबिक, वोटर आईडी के अलावा और भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जिनको दिखाकर वोट करने की अनुमति मिल जाती है. चुनाव आयोग ने कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है, जिसके रहने पर वोट डाला जा सकता हैं, बस इसके लिए कंडीशन्स यह हैं कि आप रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए व voter list में नाम होना चाहिए.
किन डॉक्यूमेंट के होने पर वोट डाल सकते हैं: आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी यानी UDID आईडी, सर्विस आईडी कार्ड, पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक, लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, पेंशन कार्ड, MP-MLA और MLC के लिए जारी ऑफिशियल आईडी कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड
Note: ऊपर दिए डॉक्यूमेंट के साथ भी वोट डाला जा सकता हैं, बस वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य हैं.